Abkari Vibhag Recruitment 2024 : Recruitment, Notification, Exam Date, Apply Online, Eligibility, Admit card
Abkari Vibhag Recruitment 2024 राज्य सेवा परीक्षा 2023-24 और राज्य वन सेवा परीक्षा 2023-24 के लिए संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी । अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में राज्य सेवा परीक्षा या राज्य वन सेवा परीक्षा या दोनों परीक्षाओं में शामिल होने के विकल्प का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए। उम्मीदवार के आवेदन पर चयनित विकल्प के अनुसार विचार किया जाएगा और आवेदन पत्र को अंतिम रूप से जमा करने के बाद इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए केवल एक संयुक्त ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकेंगे, बशर्ते वे राज्य वन सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए भी पात्र हों। विज्ञापन भी देखें – जल्द आ रहा है ।
3. उपरोक्त प्रारंभिक परीक्षा 2023-24 के लिए ऑनलाइन आवेदन जल्द ही https://psc.uk.gov.in पर आएगा और https://psc.uk.gov.in पर भरा जा सकता है। उसके बाद यह लिंक बंद हो जाएगा।
4. राज्य सेवा परीक्षा 2023-24 के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किये जायेंगे। डाक द्वारा भेजा गया किसी भी प्रकार का मैनुअल या आवेदन आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
भर्ती शैक्षणिक योग्यता
पात्रता :-
1. शैक्षणिक योग्यता- राज्य सेवा परीक्षा 2023-24 के लिए सभी स्नातक उत्तीर्ण अथवा स्नातक अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र हैं।
2. रोजगार पंजीयन (45) याचिका संख्या में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में
(बी) उत्तराखंड के मूल निवासियों को जीवित रोजगार पंजीकरण के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन ऐसे उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय उत्तराखंड के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
(ग) उत्तराखंड सरकार की सेवा में कार्यरत सरकारी/निगम/बोर्ड उपक्रम आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वायत्त संस्थान के कर्मचारियों एवं असैनिक अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वीकार किया जायेगा। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर रोजगार पंजीकरण से छूट मिलेगी।
विभाग द्वारा मांग पत्र के आधार पर प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित रिक्तियों की शैक्षणिक योग्यता/अनुभव/वांछनीय योग्यता एवं आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं है। अत: अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतें स्वीकार नहीं की जाएंगी। इस संबंध में शिकायत करने वाले अभ्यर्थी सीधे उस विभाग को अपनी शिकायत भेज सकते हैं.
सामान्य प्रशासन विभाग | 1 राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिला प्रमुख गृह (पुलिस) विभाग, 2 उप पुलिस अधीक्षक, 3 जिला सेनानी/कनिष्ठ कर्मचारी अधिकारी/क्वार्टर मास्टर/मुख्य प्रशिक्षक |
जेल विभाग | 1 अधीक्षक, जिला जेल, |
वित्त विभाग | 2 उत्तराखंड वित्तीय सेवा विद्यालय शिक्षा विभाग, 3 सहायक निदेशक, |
सहकारिता विभाग | 1. सहायक आयुक्त, सहकारिता एवं सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ |
श्रम विभाग | 1. श्रम अधिकारी (मुख्य निरीक्षक, मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम) |
महिला एवं बाल विकास विभाग जिला महिला एवं बाल विकास | 1. अधिकारी/सहायक निदेशक |
जनसंपर्क विभाग | 1. सहायक निदेशक |
वाणिज्यिक कर विभाग | 1. वाणिज्य कर निरीक्षक 2. उप रजिस्ट्रार |
आबकारी विभाग | 1. एक्साइज सब इंस्पेक्टर |
राजस्व विभाग | 1. Naib Tehsildar |
सहकारिता विभाग | 1. सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी |
वित्त विभाग | 1. उत्तराखंड अधीनस्थ लेखा सेवा |
परिवहन विभाग | 1. परिवहन उपनिरीक्षक |
भर्ती आयु सीमा
आयु की गणना :-
1. आयु की गणना 01 जनवरी 2023 के आधार पर की जायेगी।
2. आयु की गणना के लिए वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं (हाईस्कूल) की अंकसूची में अंकित है। अत: अभ्यर्थी उक्त अंकसूची में अंकित नाम, पिता का नाम एवं जन्मतिथि का उल्लेख केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र में ही करें।
भर्ती वेतनमान
भर्ती वेतनमान 15,600 रुपये से 59,100 रुपये प्रति माह
ग. शुल्क संबंधी निर्देश:-
1. उपरोक्त परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान अभ्यर्थी क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड का परीक्षा शुल्क । नकद ऑनलाइन अधिकृत कियोस्क के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण के लिए परिशिष्ट-02 देखें। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र की जांच करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि भुगतान विवरण और “भुगतान हो गया” स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए कोई बैंक ड्राफ्ट या चेक स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त शुल्क के अधिक अथवा त्रुटिपूर्ण भुगतान के संबंध में रिफंड के लिए प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। उम्मीदवारों को दिए गए निर्देशों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के बाद ही निर्धारित शुल्क का भुगतान करें। गलती से कियोस्क या अन्य माध्यम से। अतिरिक्त भुगतान की वापसी के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।
डी. त्रुटि सुधार निर्देश:-
1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक जांच लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य —— से ऑनलाइन ही किया जा सकता है। इसके लिए प्रति सत्र त्रुटि सुधार के लिए ₹50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। त्रुटि सुधार के लिए अभ्यर्थी उत्तराखंड ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं । ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
2. अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि को मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार के स्तर पर ठीक नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्हें प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन पत्र बहुत सावधानी से भरना चाहिए। यदि नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि हो तो बूट सुधार अवधि के भीतर वांछित सुधार करें।
3. त्रुटि सुधार अवधि के दौरान श्रेणी सुधार की स्थिति में, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित श्रेणी के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को संशोधित करके अनारक्षित श्रेणी में कर दिया जाता है, तो उसे आवेदन शुल्क की अंतर राशि का भुगतान किया जाएगा (देखें परिशिष्ट-2) ). त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त भुगतान करना होगा, लेकिन अनारक्षित श्रेणी के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित श्रेणी में बदलने की स्थिति में, आवेदन शुल्क के अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई श्रेणी/श्रेणी (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/विकलांगता/भूतपूर्व सैनिक/सरकारी सेवक/जन्म परीक्षा का परिणाम तिथि आदि के आधार पर घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। श्रेणी/श्रेणी/जन्म तिथि में परिवर्तन के संबंध में सभी अभ्यावेदन के संबंध में आयोग द्वारा आवेदक के किसी भी पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य होंगे। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें सरकार के नवीनतम आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी में शामिल किया गया है। गलत जानकारी होने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी.
परीक्षा केंद्र एवं प्रवेश पत्र :-
1. इस विज्ञापन के तहत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 21.05.2023 को दो सत्रों में सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जायेगी। परीक्षा के शहर की जानकारी उम्मीदवारों को परीक्षा से 10 दिन पहले ई-मेल पर उपलब्ध होगी और परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। https://psc.uk.gov.in और https://psc.uk.gov.in 14.05.2023 से।
2. आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करते समय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता एवं आवंटन हेतु शहर की उपलब्धता के आधार पर परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जाता है। एक बार प्राथमिकता दिए जाने के बाद परीक्षा शहर बदलने के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु नियमानुसार प्रतिपूर्ति का वर्गीकरण प्रदान किया गया है, जिसके अनुसार भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार की जाती है, अत: इसमें प्राप्त अभ्यावेदन किसी भी माध्यम से सम्मान स्वीकार किया जाता है। नहीं किया जाएगा.
जी. परीक्षा नियम/निर्देश आदि। :-
1 उक्त परीक्षा राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 (यथा संशोधित) के अनुसार आयोजित की जायेगी।
2. चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन/निर्देश उपलब्ध कराये जायेंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में सम्मिलित किया जायेगा तथा चयन परिणाम घोषित किया जायेगा। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
3. चयन/परीक्षा के संबंध में यदि शासन द्वारा भर्ती नियम, आयु, मूलनिवासी रोजगार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन किया जाता है तो इस संबंध में समय-समय पर संशोधित सूचना जारी कर तदनुसार अंतिम चयन किया जायेगा। शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश। परिणाम घोषित किया जाएगा.
यदि विज्ञापन के संदर्भ में पाठ्यक्रम समिति द्वारा प्रकाशित पाठ्यक्रम में कोई बदलाव किया जाता है, तो तदनुसार संशोधित पाठ्यक्रम परीक्षा से काफी पहले आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। परीक्षा ऊपर बताए अनुसार संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. यदि चयन परिणाम के प्रकाशन के बाद भी कोई कंप्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि देखी जाती है, तो आयोग चयन परिणाम को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को भेजे जायेंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार के संबंधित विभागों द्वारा की जायेगी. मुख्य सूची/प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार नहीं करना चाहिए।
6. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के बाद कई अभ्यर्थियों द्वारा अनावश्यक रूप से आधारहीन आधारों पर बिना किसी साक्ष्य/दस्तावेज के विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जायेंगे, ऐसे किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
5. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम, याचिका क्रमांक 5901/2019। 25181/2019 और ओबीसी आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं का फैसला अंतिम अदालत के अधीन होगा। ओबीसी पत्र क्रमांक के अनुसार. सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखंड सरकार की एफ 07-46/2021/एपी/ए दिनांक 29.09.2022 , आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान मुख्य भाग 87% और अनंतिम भाग 13। % के आधार पर जारी किया जाएगा.
अन्य निर्देश :-
1. विज्ञापन से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी संशोधन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गयी है https://psc.uk.gov.in । अतः सभी अभ्यर्थियों को नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट पर जाकर उपलब्ध जानकारी का लाभ उठाना चाहिए। इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल/पत्राचार/टेलीफोन संदेश के संबंध में आयोग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
2. उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और अन्य सभी दस्तावेज आयोग द्वारा बनाए नहीं रखे जाते हैं। आयोग द्वारा केवल साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों को मूल दस्तावेजों से मिलाने का कार्य किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षा सूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेज चयन सूची के अनुसार विभागों को भेजे जाते हैं। नियुक्ति से पूर्व दस्तावेजों का सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। इसलिए आयोग के लिए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी देना संभव नहीं है. इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के तहत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को हस्तांतरित किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाते हैं, जिसमें अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर कोई भी सामग्री लाना स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया जाता है, अत: किसी भी माध्यम से प्राप्त अतार्किक पूछताछ के संबंध में अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त किसी भी माध्यम से अभ्यर्थियों के अनुचित प्रश्नों के संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. विज्ञापन, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के परिणाम के संबंध में आवश्यक जानकारी केवल आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी https://psc.uk.gov.in और रोजगार एवं निर्माण समाचार पत्र में। आवश्यकता पड़ने पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी द्वारा दिए गए ई-मेल पते एवं मोबाइल नंबर पर ई-मेल एवं एसएमएस द्वारा सूचना दी जाएगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना ई-मेल पता एवं मोबाइल नंबर अवश्य अंकित करें तथा आवश्यक जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट पर लगातार विजिट करते रहें।
6. आयोग की परीक्षा एवं चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। इस व्यवस्था को विफल करने से किसी को कोई लाभ होने की संभावना नहीं है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति सीधे तौर पर या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा करता है तो यह व्यावहारिक रूप से असंभव है इसलिए ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर अविलंब आयोग को सूचित करें ताकि ऐसे व्यक्ति पर उचित कार्रवाई की जा सके। के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। सूचना देने वाले का नाम व पता गोपनीय रखा जायेगा।
1. राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिला अध्यक्ष गृह (पुलिस) विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग |
2 पुलिस उपाधीक्षक | |
3 जिला सेनानी/कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी/क्वार्टर मास्टर/मुख्य प्रशिक्षक | जेल विभाग |
4 अधीक्षक, जिला जेल | |
5 उत्तराखंड वित्तीय सेवाएँ विद्यालयी शिक्षा विभाग | वित्त विभाग |
6 सहायक निदेशक | |
7. सहायक आयुक्त, सहकारिता एवं सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां | सहकारिता विभाग |
8. श्रम अधिकारी (मुख्य निरीक्षक, मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम) | श्रम विभाग |
9 अधिकारी/सहायक निदेशक | महिला एवं बाल विकास विभाग जिला महिला एवं बाल विकास |
10 सहायक निदेशक | जनसंपर्क विभाग |
11 जिला रजिस्ट्रार | वाणिज्यिक कर विभाग |
12 जिला आबकारी अधिकारी | |
13 Naib Tehsildar | राजस्व विभाग |
14 वाणिज्य कर निरीक्षक | वाणिज्यिक कर विभाग |
15 उप रजिस्ट्रार | |
16 एक्साइज सब इंस्पेक्टर | |
17 सहकारी निरीक्षक/| सहकारिता विस्तार पदाधिकारी | सहकारिता विभाग |
18. उत्तराखंड अधीनस्थ लेखा सेवा | वित्त विभाग |
19 परिवहन उपनिरीक्षक | परिवहन विभाग |
अधिनियम 1994″ एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए उत्तराखंड सरकार के निर्देशों के अनुसार होगा ।
एक। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते तालिका में दर्शाये गये निर्धारित वेतनमान में देय होंगे।
बी. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले अभ्यर्थी नियमों का पालन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि वह परीक्षा में बैठने के योग्य है या नहीं। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के किसी भी चरण में या परिणाम घोषित होने के बाद भी अयोग्य पाया जाता है या उसके द्वारा दी गई कोई जानकारी झूठी पाई जाती है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
एस. यदि प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र और बाद में प्रस्तुत किए जाने वाले मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में दी गई जानकारी में कोई विसंगति पाई जाती है, तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जा सकता है।
द. इससे संबंधित सभी आरक्षण और आयु सीमा में छूट उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में है , इसलिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को देय आयु सीमा में आरक्षण और छूट केवल उन्हीं को दी जाएगी। उत्तराखंड के मूल निवासी । अन्य राज्यों के उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को अनारक्षित माना जायेगा। जिन पदों के लिए पद किसी वर्ग/श्रेणी के लिए आरक्षित नहीं हैं, उन पदों के लिए संबंधित वर्ग/श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित ही माने जायेंगे।
उत्तराखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य लाभ नहीं दिये जायेंगे । आरक्षण एवं अन्य लाभ केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों को ही दिये जायेंगे। उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग के मूल निवासी जो क्रीमी लेयर में आते हैं, आवेदन पत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग भरने के बाद भी उन्हें अनारक्षित माना जाएगा और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। सभी ओबीसी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार से पहले परिशिष्ट-बी के बिंदु 5 में उल्लिखित घोषणा पत्र देना होगा कि वे सरकार द्वारा निर्धारित नवीनतम मानदंडों के अनुसार क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं हैं।
I. आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के उम्मीदवारों और अन्य आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के पास आवेदन की अंतिम तिथि से पहले उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए।
एफ. चयनित अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा 2 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा (परिवीक्षा व्यवस्था संबंधित विभागों के भर्ती नियमों के अनुसार होगी)
आवेदन करने की महत्वपूर्ण तिथि:
विज्ञापन तिथि: जल्द ही आ रही है
ऑनलाइन आवेदन की आरंभ तिथि जल्द ही आ रही है
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जल्द ही आ रही है
ऑनलाइन आवेदन में सुधार की तिथि जल्द ही आ रही है
ऑनलाइन आवेदन में सुधार की अंतिम तिथि जल्द ही आ रही है
एडमिट कार्ड की उपलब्धता की तिथि जल्द ही आ रही है
परीक्षा की तिथि जल्द ही आ रही है
परीक्षा योजना –
(1) राज्य सेवा परीक्षा निम्नलिखित तीन चरणों में आयोजित की जाएगी:
(ए) मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न ओएमआर आधारित)।
(बी) सेवाओं और पर्दे की विभिन्न श्रेणियों के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए राज्य सेवा मुख्य परीक्षा (लिखित वर्णनात्मक)।
(सी) साक्षात्कार-पूर्व व्यक्तित्व परीक्षण
राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा रहा है इस विज्ञापन के साथ https://psc.uk.gov.in . उम्मीदवार उपरोक्त वेबसाइट से परीक्षाओं की योजना और पाठ्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं।
(2) प्रारंभिक परीक्षा के बाद परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की पेपर सेटर मॉडरेटर द्वारा तैयार अनंतिम उत्तर कुंजी को आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 07 दिन की अवधि के भीतर आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। gov.in. इस अवधि के बाद प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रति प्रश्न आपत्ति के लिए 100 रुपये (नॉन-रिफंडेबल) शुल्क देय होगा तथा प्रति उप पोर्टल शुल्क (40/- रुपये) अलग से देय होगा। आपत्ति के लिए भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।
प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जायेगा। समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1. ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर अनंतिम उत्तर-कुंजी में दिए गए विकल्पों में से एक गलत है और दूसरा विकल्प सही है, तो अनंतिम उत्तर-कुंजी को संशोधित किया जाएगा।
2. प्रश्न के हिंदी एवं अंग्रेजी अनुवाद में अंतर होने पर केवल हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा।
3 ऐसे प्रश्न जिनके लिए दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक सही उत्तर हैं, सभी सही उत्तर चिह्नित किए जाएंगे।
4. ऐसे प्रश्न जिनका दिए गए विकल्पों में से एक भी सही उत्तर नहीं है, उन्हें प्रश्न पत्र से हटा दिया जाएगा।
5. विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा सभी अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद अंतिम उत्तर कुंजी तैयार की जाएगी और आयोग द्वारा वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। https://psc.uk.gov.in । अंतिम उत्तर कुंजी के प्रकाशन के बाद किसी भी आपत्ति वाले पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा।
6. समिति द्वारा उपरोक्तानुसार विलोपित प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर
अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार मूल्यांकन कर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया जायेगा।
पीडीएफ डाउनलोड करें – लिंक | आधिकारिक वेबसाइट – लिंक |
ऑनलाइन आवेदन – लिंक | आधिकारिक वेबसाइट – लिंक से जुड़ें |
आबकारी विभाग भारती 2023-24 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. What is the Abkari Vibhag Bharti 2023?
उद्देश्य और उद्देश्यों सहित भर्ती प्रक्रिया का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करें।
2. भर्ती के लिए कौन से पद खुले हैं?
आबकारी विभाग में भर्ती के लिए उपलब्ध नौकरी पदों की सूची बनाएं।
3. आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?
प्रत्येक पद के लिए शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, अनुभव आवश्यकताओं और अन्य पूर्वापेक्षाओं का विवरण दें।
4. मैं आबकारी विभाग भारती 2023 के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूं ?
आवेदन प्रक्रिया समझाएं, जिसमें आवेदन पत्र कहां मिलेंगे, ऑनलाइन जमा करने के विकल्प और कोई भी आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं।
5. क्या आवेदन करने के लिए कोई शुल्क है?
यदि कोई आवेदन शुल्क है तो निर्दिष्ट करें और भुगतान प्रक्रिया के बारे में विवरण प्रदान करें।
6. चयन प्रक्रिया क्या है?
चयन प्रक्रिया के चरणों का वर्णन करें, जिसमें लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, शारीरिक परीक्षण और दस्तावेज़ सत्यापन शामिल हो सकते हैं।
7. क्या मैं अनेक पदों के लिए आवेदन कर सकता हूँ?
स्पष्ट करें कि क्या उम्मीदवारों को एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति है और ऐसा करने पर क्या विचार किया जा रहा है।
8. क्या कुछ श्रेणियों के लिए कोई आरक्षण या कोटा है?
बताएं कि क्या एससी, एसटी, ओबीसी आदि जैसी विशिष्ट श्रेणियों के लिए पद आरक्षित हैं और आवश्यक विवरण प्रदान करें।
9. आवेदन प्रक्रिया के दौरान किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?
उन दस्तावेजों की सूची बनाएं जिन्हें उम्मीदवारों को अपने आवेदन के हिस्से के रूप में जमा करना होगा, जैसे शैक्षिक प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण इत्यादि।
10. मुझे अपने आवेदन की प्रगति के बारे में कैसे सूचित किया जाएगा?
निर्दिष्ट करें कि आवेदकों को उनके आवेदन की स्थिति के बारे में कैसे सूचित किया जाएगा, जैसे ईमेल, एसएमएस या एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से।
11. चयनित उम्मीदवारों के लिए वेतनमान और लाभ क्या हैं?
वेतन संरचना, भत्ते और अन्य लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करें जिनकी चयनित उम्मीदवार उम्मीद कर सकते हैं।
12. क्या मुझे आवेदन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी मुद्दों के लिए सहायता मिल सकती है?
ऑनलाइन आवेदन करते समय तकनीकी कठिनाइयों का सामना करने वाले उम्मीदवारों के लिए संपर्क जानकारी या मार्गदर्शन प्रदान करें।
13. क्या लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए कोई विशेष निर्देश हैं?
लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के प्रारूप, पाठ्यक्रम और तैयारी युक्तियों के बारे में कोई विवरण प्रदान करें।
14. मैं आगे के प्रश्नों के लिए भर्ती प्राधिकरण से कैसे संपर्क कर सकता हूं?
संपर्क विवरण या एक हेल्पलाइन प्रदान करें जहां उम्मीदवार किसी भी प्रश्न के लिए स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।