PM Vishwakarma Yojana Loan: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 1 लाख तक का लोन
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत, पात्र कारीगर और शिल्पकारों को **1 लाख रुपये तक का **कोलैटरल-फ्री ऋण प्रदान किया जाता है। यह ऋण **5% **की ब्याज दर पर **4 साल की अवधि **के लिए प्रदान किया जाता है।
ऋण के लिए आवेदन करने के लिए, कारीगर और शिल्पकारों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:
- वे भारत के नागरिक होने चाहिए।
- वे 18 वर्ष से अधिक आयु के होने चाहिए।
- वे किसी भी 18 में से एक क्षेत्र में कार्यरत होने चाहिए जिनमें योजना लागू है।
- वे मान्यता प्राप्त कारीगर होने चाहिए।
ऋण के लिए आवेदन करने के लिए, कारीगर और शिल्पकारों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
- बैंक खाता विवरण
- मान्यता प्रमाण पत्र
आवेदन पत्र प्रधानमंत्री विश्वकर्मा पोर्टल पर ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। आवेदन पत्र भरने के बाद, कारीगरों और शिल्पकारों को अपने स्थानीय ग्राम पंचायत या नगर निकाय से सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के बाद, आवेदन जिला कार्यान्वयन समिति को भेजा जाएगा। जिला कार्यान्वयन समिति आवेदनों की जांच करेगी और योग्य उम्मीदवारों को ऋण प्रदान करेगी।
ऋण का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है:
- व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए
- व्यवसाय के लिए मशीनरी, उपकरण या अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए
- व्यवसाय के लिए कार्यशाला या अन्य सुविधाओं की स्थापना के लिए
ऋण का भुगतान **4 साल की अवधि में 4 समान किस्तों **में किया जाना है।
पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 1 लाख तक का ऋण एक महत्वपूर्ण लाभ है जो कारीगरों और शिल्पकारों को अपने व्यवसाय को शुरू करने या बढ़ाने में मदद कर सकता है।